पाॅक्सो कोर्ट ने खाजूवाला के प्राइवेट स्कूल में दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और जहर देकर उनकी हत्या करने वाले टीचर काे दाेषी मानते हुए उम्रकैद अाैर 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
26 अप्रैल, 13 काे खाजूवाला पुलिस थाने में जेअार धांगड़ इंग्लिश मीडियम स्कूल, 25 केवाईडी के टीचर राजेश जाट के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। चक दाे केवाईएम निवासी छात्रा के पिता की ओर से दी गई रिपाेर्ट में पुलिस काे बताया गया कि उसकी पुत्री 8वीं कक्षा की छात्रा थी। पुत्री और पुत्र स्कूल में पढ़ने जाते थे।
स्कूल में टीचर राजेश धांगड़ उसकी पुत्री और एक अन्य नाबालिग छात्रा से अक्सर दुष्कर्म करता था। वह 11 व 13 अप्रैल काे भी सुबह स्कूल समय से पहले पुत्री और पुत्र काे अपनी जीप में स्कूल ले गया और पुत्री से दुष्कर्म किया। बाद में उसे जहर की गाेली खिला दी। इससे पुत्री की तबीयत बिगड़ गई अाैर अस्पताल में उसकी माैत हाे गई। एक अन्य छात्रा काे भी उसने जहर की गाेली दी अाैर फाेन पर कहा खाने के लिए कहा। उसकी भी जहर की गाेली खाने से माैत हाे गई। पुलिस ने इस चर्चित मामले में अभियुक्त के खिलाफ काेर्ट में चालान पेश किया था।
पाेक्साे काेर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त काे दाेषी मानकर उम्रकैद अाैर 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर ढाई साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना हाेगा। अभियाेजन पक्ष की अाेर से काेर्ट में 16 गवाहाें के बयान हुए। राज्य की अाेर से पैरवी अपर लाेक अभियाेजक वाहिद अली ने की।